नई पेंशन योजना के अन्तर्गत कैम्प लगाकर कर्मचारियों का च्त्।छ (परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउन्ट नम्बर) पंजीकरण कराया जाए: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
कार्य से अनुपस्थित कार्मिकों के बारे में ‘‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’’ के अनुसार कार्यवाही होगी
वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों
को मुख्य सचिव ने दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
लखनऊ: 21 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे कर्मचारी संगठनों से संवाद स्थापित कर नई पेंशन प्रणाली के सम्बन्ध में आयोजित भ्रान्तियां दूर करें। उन्होंने कहा कि संगठनों के पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी दी जाये कि नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत उनके हित पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि संवाद से ही नई पेंशन स्कीम के सम्बन्ध में कर्मचारियों को स्थिति स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में आयोजित वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आगामी 25 नवम्बर से कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि नई पेंशन योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी छूट गए हैं उनका च्त्।छ (परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउन्ट नम्बर) तत्काल पंजीकृत कराया जाए इस प्रयोजन हेतु कैम्प लगाकर आवश्यक कार्यवाही की जाए इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को पंजीकरण हेतु आॅनलाइन पंजीकरण सुविधा की जानकारी भी प्रदान की जाए।
श्री पाण्डेय ने निर्देश दिये कि प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के दौरान कार्य पर आने वाले कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यालय समय से खुले। उन्होंने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आम जन को इस दौरान नगरीय सुविधाओ के साथ-साथ परिवहन सुविधाएं भी अनवरत रूप से मिलती रहें।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के दौरान सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा कार्मिकों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्य से अनुपस्थित कार्मिकों के बारे में ‘‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’’ के अनुसार कार्यवाही होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रूम बनाकर स्थिति पर नजर रखी जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के दौरान किसी भी कार्मिक को न तो अवकाश स्वीकृत किया जाए न ही उसे मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाए।
वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के दौरान नियुक्ति, वित्त, सूचना एवं लोक निर्माण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा तथा परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।