संविदा कर्मियों के बकाये का 11,06,433 रूपये हुआ भुगतान
लखनऊ: दिनांक:10 अक्टूबर, 2018
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज़ उस्मान ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद को सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए 25 हज़ार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। मुरादाबाद निवासिनी श्रीमती ज़रीना द्वारा आर0टी0आई0 के तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी , मुरादाबादसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लाभार्थियों से सम्बन्धित जानकारी माँगी थी, परन्तु वादी को विभाग से कोई जानकारी नहीं दी गयी थी। सूचना न मिलने पर श्रीमती ज़रीना ने आयोग में अपील कर जानकारी माँगी थी।
आयोग की अगली सुनवाई में जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद से श्री सुनील कुमार सिंह आयोग में उपस्थित हुए, उन्होंने बताया कि विगत वर्ष में 40,608 (चालीस हजार, छः सौ आठ) लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है, जिस पर कुल 9,21,60,000 रू0 (नौ करोड़, इक्कीस लाख, साठ हजार रू0) व्यय हुए है।
एक अन्य मामले में श्री उस्मान ने जनपद मुरादाबाद निवासी श्री सतेन्द्र शर्मा द्वारा माँगी गयी विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद के संविदा कर्मियों के भुगतान सम्बन्धी सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद पर 25 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसके बाद आयोग द्वारा निर्धारित सुनवाई की अगली तिथि पर अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद, श्री एम0सी0 गुप्ता आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि संविदा कर्मियों के बकाये का कुल 11,06,433 रू0 (ग्यारह लाख, छः हजार, चार सौ तैंतीस रू0) का भुगतान किया गया है।