Categorized | लखनऊ.

आर0टी0आई0 से हुई कार्यवाही

Posted on 08 October 2018 by admin

ग्रामों में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितताएं

दोषी पाये गये ठेकेदार के बिलों एवं कर्मियों से 6,15,234.00 रू0 हुए वसूल

लखनऊ: 08 अक्टूबर, 2018
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान की नोटिस पर ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ से श्री रमाकान्त शुक्ल राज्य सूचना आयोग में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि प्रखण्ड चित्रकूट के अन्तर्गत डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्रामों में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य हेतु श्री मसीहद्दीन हसन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड चित्रकूट एवं श्री नियाज अहमद सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड चित्रकूट (वर्तमान में सेवानिवृत्त) को चयनित किया गया था। उनके द्वारा निमार्ण कार्यो हेतु तकनीकी स्वीकृति में सीमेंट की दरें शिड्यूल दरों से अधिक देते हुए, शासकीय क्षति पहंुचाई गयी, जबकि प्राक्कलन शिड्यूल दर से ही स्वीकृत किये गये थे। इस प्रकार शिड्यूल दर से अधिक दर पर प्राक्कलन स्वीकृत करने में पाॅच लाख, पचहत्तर हजार, सात सौ चैव्वन रू0 की शासकीय क्षति पहंुचायी गयी।
श्री शुक्ला ने बताया कि दोषी पाये गये कर्मियों से कुल 5,75,754 रू0 (पाॅच लाख, पचहत्तर हजार, सात सौ चैव्वन रू0) की शासकीय क्षति वसूली गयी एवं सी0सी0 रोड़ एवं के0सी0 ड्रोन में कुल प्रयोग की गयी सीमेंट की मात्रा 1316 बोरी का 30 रू0 प्रति बोरी की दर से किया गया अधिक भुगतान 39,480 रू0 ठेकेदार के अन्तिम बिल से कटौती कर ली गयी है। इस प्रकार कुल धनराशि 6,15,234.00 रू0 (छः लाख, पन्द्रह हजार, दौ सौ चैतीस रू0) की धनराशि की वसूली कर ली गयी है।
लखनऊ निवासी श्री मुजीब एफेण्डी ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ को आवेदन-पत्र देकर चित्रकूट प्रखण्ड में ग्रामों के सीसी रोड कार्यों की जांच संबंधी जानकारी मांगी थी। परन्तु विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी। अधिनियम के तहत सूचना न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी मांगी।राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर कि वादी के प्रार्थना-पत्र की सभी सूचनाएं वादी को अगले 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया था।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

May 2024
M T W T F S S
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
-->









 Type in