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अवैध आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन व नशीली दवाओं के भण्डारण तथा बिक्री पर रोक के लिए विशेष अभियान

Posted on 27 September 2018 by admin

20,36,433 मूल्य की दवाइयाँ तथा 1,19,300 मूल्य के
आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त

लखनऊ: 27 सितम्बर, 2018
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 18 मण्डलों में विशेष अभियान के तहत कुल 95 छापे डालते हुए जांच एवं विश्लेषण हेतु औषधि के 131 एवं आॅक्सीटोसिन के 08 नमूने एकत्रित किये गये। 10 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत क्रय-विक्रय की कार्यवाही करने से रोका गया। छापे के फलस्वरूप 02 प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा छापों में लगभग रुपये 20,36,433 मूल्य की दवाइयाँ एवं रुपये 119300 मूल्य के आॅक्सीटोसिन इंजेक्शनों को जब्त किया गया। यह जानकारी औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी ए0के0 जैन ने दी।
उन्होंने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के 18 मण्डलों में अवैध आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन (पशु चिकित्सा प्रयोगार्थ) एवं नशीली दवाओं के भण्डारण एवं बिक्री आदि पर प्रभावी नियंत्रण रखने के दृष्टिगत छापे की कार्यवाही की जा रही है।
गौरतलब है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से औषधि एवं प्रशासन सामग्री नियमावली के तहत आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन के विक्रय को मात्र सिंगल यूनिट ब्लिस्टर पैक में ही किया जाना प्राविधानित किया है। जबकि यह देखने में आ रहा है कि आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन को वाॅयल में पैक कर बेचा जा रहा है। इसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा रहा है, जिस कारण डेरी एवं कृषि में इसके दुरूपयोग की सम्भावना बढ़ गई है तथा मानव स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
श्री जैन ने बताया कि अवैध आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन (पशु चिकित्सा प्रयोगार्थ) एवं नशीली दवाओं के भण्डारण एवं बिक्री आदि पर प्रभावी नियंत्रण रखने की कार्यवाही सतत् जारी है। इसके लिए निरन्तर छापे डाले जा रहे है। उन्होंने बताया कि औषधियों एवं आॅक्सीटोसिन इंजेक्शन के नमूनों की जांच एवं विश्लेषण उपरान्त नियमानुसार सम्बन्धित एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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