लखनऊ: 20 सितम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्यों को संविदा के आधार पर नवस्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में पुनर्नियोजित किये जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आज प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डा. रजनीश दुबे ने शासनादेश जारी कर दिया है।
जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के 07 नवस्थापित मेडिकल कालेजों यथा मेडिकल कालेज आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जालौन, कन्नौज, सहारनपुर, बांदा एवं बदायूँ तथा निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों यथा मेडिकल कालेज शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, बस्ती, फैजाबाद एवं बहराइच में आचार्य के रिक्त नियमित पदों के सापेक्ष अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों के ऐसे प्रोफेसर्स, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हैं, को प्रोफेसर (कन्सलटेण्ट) के रूप में 220000 रुपये प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक पर पुनर्नियोजित किया जाय।
प्रमुख सचिव डा. रजनीश दुबे ने बताया कि प्रोफेसर (कन्सलटेण्ट) को विज्ञापन प्रकाशित कर सीधी भर्ती द्वारा संबंधित मेडिकल कालेज के प्राचार्य अध्यक्षता में गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पुनर्नियोजित किया जायेगा।