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जनपदों में अध्यक्ष, जिला पंचायतों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन हेतु जारी समय सारिणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश

Posted on 11 September 2018 by admin

लखनऊ: 11 सितम्बर, 2018
राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0, श्री मनोज कुमार ने समस्त जनपदों में आकस्मिक रूप से रिक्त अध्यक्ष, जिला पंचायत के पदों, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो पर उप निर्वाचन हेतु जारी समय सारिणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
श्री कुमार ने बताया कि नामांकन 18 सितम्बर, 2018 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच 18 सितम्बर, 2018 को अपराह्न 03 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापसी का दिनांक 22 सितम्बर, 2018 पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक, मतदान 25 सितम्बर, 2018 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक, मतगणना 25 सितम्बर, 2018 को अपराह्न 03 बजे से कार्य समाप्ति तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष जिला पंचायत के उप निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से अध्यक्ष के पद के आरक्षण के संबंध में विवरण देते हुए उत्तर प्रदेश लिा पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली-1994 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से निर्गत करेंगे तथा निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार करायेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय, क्षेत्र पंचायत मुख्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय तथा तहसील कार्यालय के सूचना पट पर एक प्रति प्रदर्शित करायेंगे। उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन उ0प्र0 जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली-1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।
श्री कुमार ने बताया कि यह उप निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और इस निर्वाचन में मतदान गुप्त मत द्वारा होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के मतदान हेतु प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र उपर्युक्त संदर्भित नियमावली की अनुसूची-1 में निर्धारित प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिए जाएंगे जिस क्रम में वे नियम-12 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारी की सूची में दिए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना पूर्ण होने के बाद बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के तत्काल परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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