लखनऊ: 09 सितम्बर, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल से पारित ‘दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2018’ को राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया है। उक्त विधेयक केन्द्रीय कानून को प्रभावित करता है, इस पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अतः राज्यपाल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ‘दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2018’ को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु संदर्भित किया है।
‘दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2018’ के माध्यम से पूर्व में अधिनियमित ‘दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973’ में धारा-438 को जोड़कर प्रदेश में अग्रिम जमानत की व्यवस्था को प्रभावी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में ‘दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973’ की अग्रिम जमानत से संबंधित धारा-438 को ‘दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 1976’ द्वारा निकाल दिया गया था।