लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को भण्डारित उपखनिजों बालू व मौरम का निस्तारण प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर, 2018 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये हैं।
यह जानकारी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म डा. रोशन जैकब ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में समय-समय पर शासन एवं निदेशालय द्वारा उपखनिज बालू/मौरम की उपलब्धता आम उपभोक्ता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते रहे है। मानसून अवधि में नदी तल में उपखनिजों का खनन कार्य भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में खनन कार्य बन्द रहता है। इस अवधि में भण्डारणकर्ताओं द्वारा उपखनिजों का भण्डार कर मनमाने मूल्य पर विक्रय किया जाता है। कतिपय जनपदों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि आम उपभोक्ताओं को भण्डारणकर्ताओं द्वारा अधिक मूल्यों पर उपखनिज बालू/मौरम की आपूर्ति की जा रही है।
निदेशक, डा. रोशन जैकब ने समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि जनपद में स्वीकृत समस्त भण्डारण अनुज्ञा पत्र धारकों को निर्देशित कर दे कि 30 सितम्बर, 2018 तक भण्डारित उपखनिजों का निस्तारण प्रत्येक दशा में पूर्ण करा ली जाये।