लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा संशोधन अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया है। सरकार राज्य के भीतर ऐसे प्लास्टिक या अन्य जीव अनाशित सामग्री के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात तथा निर्यात पर निर्बन्धन या प्रतिषेध अधिरोपित कर दिया है।
सरकार द्वारा धारा के उल्लंघन पर दोष सिद्धि की स्थिति में जुर्माने तथा कारावास का प्राविधान किया गया है।