लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2018 इन सेवाओं के लिए नागरिकों को निर्धारित यूज़र चार्ज देना होगा
उ0प्र0 सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं से सम्बन्धित सेवाओं को उत्तर प्रदेश आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में शामिल करनें का निर्णय लिया है ताकि विभागीय सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जन सुविधा केन्द्रों एवं ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम लोगों को आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।
इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, श्री मनोज सिंह द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति के लिए प्रत्येक शासकीय सेवा के लिए कुल 15 रूपये यूज़र चार्ज के रूप में जन सामान्य से लिया जायेगा जिसमें 06 रूपये डीएसपी/केन्द्र संचालक का, 07 रूपये डीइजीएस/लोकवाणी सोसायटी का तथा 02 रूपये सीइजी का अंश होगा। इसी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए भी यूज़र चार्ज के रूप में 15 रूपये प्रति ट्रान्जेक्शन लिये जायेगें जिसमें 06 रूपये डीएसपी/केन्द्र संचालक का, 07 रूपये डीइजीएस/लोकवाणी सोसायटी का तथा 02 रूपये सीइजी का अंश होगा।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इण्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों से प्रत्येक ट्रान्जे क्शन के लिए जनसामान्य से यह निर्धारित यूज़र चार्ज लिया जायेगा। यदि कोई भी नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर आवेदन करता है तो उस पर यूज़र चार्ज लागू नहीें होगा और उसे अपने क्रेडिट/डेबिट/नेट बैंकिग से सेवा हेतु निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि केन्द्र आॅपरेटर सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर भी यूज़र चार्ज लागू नहीं होगा।