लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 2018
उ0प्र0 सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य दुग्ध परिषद एवं सदस्य इकाइयां, प्रादेशिक काॅपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 लखनऊ जिसमें उनकी सभी इकाइयां भी सम्मिलित है, के अधीन सभी सेवाओं में एवं उनके सदस्य सहकारी दुग्ध संघों के अधीन सभी सेवाओं में 06 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है।
दुग्ध विकास विभाग द्वारा 10 जुलाई, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।
सम्पर्क: अ0 सूचना अधिकारी- आरती वर्मा