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उत्तर प्रदेश मनोरंजन कर निरीक्षक संघ की आहूत कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवृत्त

Posted on 19 June 2018 by admin

अधिसूचना संख्या-624 दिनांक 24.04.2018 व शासनादेश संख्या-520 दिनांक 24.04.2018 के बाद उपजी परिस्थितियों के दृष्टिगत आज दिनांक 18.06.2018 को अपरान्ह 2.00 बजे जवाहर भवन के सभा कक्ष आहूत कार्यकारिणा की बैठक में विचार विमर्श किया गया। उपरोक्त अधिसूचना व शासनादेश द्वारा मनोरंजन कर विभाग को समाप्त करते हुए वाणिज्य कर विभाग के पर्यवेक्षण व नियंत्रण में इसके समस्त कार्मिकों को कार्य करने से सम्बन्धी निर्देश दिये गये थे। यद्यपि आमोद और पणकर निरीक्षक के सम्बन्ध में संविलीनीकरण किये जाने हेतु बाद में निर्णय किये जाने का उल्लेख है, अधिसूचना हुए लगभग 2 माह व्यतीत हो रहे है, किन्तु आमोद एवं पणकर निरीक्षक के संविलीनीकरण के  सम्बन्ध में कोई निर्णय अब तक न लिये जाने पर सदस्यों द्वारा घोर निराशा व्यक्त की गयी है।
अधिसूचना/शासनादेश के अनुपालन में समाप्त मनोरंजन कर  विभाग के कार्मिकों के विषय पर  वाणिज्य कर के पर्यवेक्षण व नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित नहीं हो पायी है, जिससे वित्तीय, सेवा सम्बन्धी आदि प्रकरणों का निस्तारण न हो पाने व वेतन न मिलने पर सदस्यों द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। अधिसूचना/शासनादेश के विपरीत पूर्व की व्यवस्था यथावत चल रही है, जबकि पूर्व के समाप्त मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों के पास पर्यवेक्षण व नियंत्रण के अधिकार नहीं रह गये हैं और वे पूर्व पदनाम व वर्तमान पदनाम के साथ क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर  विधि विरूद्ध ढंग से कार्य कर रहे है, जो कि विधि सम्मत नहीं है।
अतः उपरोक्त सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य कर से इस आशय का निवेदन करने पर सहमति व्यक्त की गयी कि वाणिज्य कर विभाग का पर्यवेक्षण व नियंत्रण की व्यवस्था लागू करते हुए समस्त कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेख, पूर्व मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय जवाहर भवन से वाणिज्य कर विभाग में स्थापित व्यवस्था के अनुरूप, वाणिज्य कर  मुख्यालय गोमतीनगर एवं सम्बन्धित जोनल कार्यालयों को हस्तांतरित करने हेतु किया जाय, जिससे कि वेतन, वेतनवृद्धि, अवकाश, जी0पी0एफ, पेंशन आदि का कार्य, शासन एवं शासनादेश की मंशा के अनुरूप, सुगमतापूर्वक यथासमय निस्तारित हो सके।
इसके साथ मनोरंजन कर निरीक्षकों के संविलीनीकरण व अन्य सेवा सम्बन्धी अवशेष प्रकरणों का निस्तारण शासन द्वारा शीघ्र करवाने के सम्बन्ध में, आयुक्त महोदया से अनुरोध करने पर सहमति व्यक्त की गयी।  इस हेतु आयुक्त महोदया को प्रति सप्ताह अनुस्मारित कराने व अन्य उच्च अधिकारियों को आवश्यकतानुसार अनुस्मारित कराने का निर्णय लिया गया। सदस्यों द्वारा इस बात पर काफी असंतोष व्यक्त किया गया कि पिछले एक वर्ष में दिनांक 24.04.2017,04.05.2017, 08.05.2017, 22.05.2017, 15.06.2017, 23.06.2017, 04.07.2017, 07.07.2017, 10.07.2017, 03.11.2017, 07.12.2017, 27.03.2018, 07.05.2018, 16.05.2018 को प्रत्यावेदन दिये जाने और समय समय उच्च अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत मिल कर संविलय के सम्बन्ध में कार्यवाही का तथ्यात्मक एवं तर्कपूर्ण अभिलेखों सहित अनुरोध किये जाने के बावजूद, विसंगति पूर्ण अधिसूचना संख्या-624 दिनांक 24.04.2018 निर्गत की गयी, जिसमें निरीक्षकों को अधर में लटका दिया गया, जबकि अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही मनोरंजन कर विभाग समाप्त कर दिया गया।  मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय दिनांक 06.02.2018 को लिया गया। अधिसूचना इतने विलम्ब से मंत्रिपरिषद के निर्णय से इतर किन परिस्थितियों में जारी की गयी, के  सम्बन्ध में पृथक से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की गयी।
जी0एस0टी0 लागू हुए एक वर्ष का समय समाप्त हो रहा है और अब तक कोई ठोस निर्णय न होना दुःखद व हास्यास्पद है, जबकि उत्तराखण्ड सरकार ने जी0एस0टी0 लागू होने के तीन माह के अन्दर संविलय की प्रक्रिया पूरी कर ली। उपरोक्त स्थितियों में यदि एक माह के अन्दर अवशेष प्रकरणों का निराकरण नहीं होता तो सभी निरीक्षक, पूर्व मनोरंजन कर विभाग के जनपदीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिये जा रहे निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए बाध्य होंगे।
उपरोक्त के दृष्टिगत सभी सदस्यों में व्याप्त हताश व निराशा जिसका सभी प्रत्यावेदनों में उल्लेख किया गया है, से उत्पन्न मानसिक अवसाद से उबरने के लिए दिनांक 23.07.2018 से 1.8.2018 तक (10दिन) प्राथमिक चरण में,  समस्त निरीक्षकगण सामूहिक अर्जित अवकाश लेकर, सामूहिक उपवास रखते हुए लखनऊ पूर्व मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय जवाहर भवन में सफेद फीता बॉध कर प्रकरण की गम्भीरता पर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक एकत्र होकर अनुरोध करेगें।  उपवास अवधि में प्रतिदिन संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल कमिश्नर महोदया से मिल कर अनुरोध करेगा व आवश्यकतानुसार शासन व सरकार के सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अनुरोध करने पर सहमति व्यक्त की गयी।  उक्त हेतु सभी सदस्य दिनांक 01.07.2018 जी0एस0टी0 लागू होने के एक वर्ष पूर्ण होने एवं उपरोक्त समस्याओं के समाधान के अनुरोध एवं सामूहिक उपवास हेतु,  अर्जित अवकाश हेतु सामूहिक प्रार्थना पत्र कमिश्नर महोदया को प्रेषित करेगें। इस अवधि में उपरोक्त समस्याओं के सम्बन्ध में, लगातार सक्षम प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाने हेतु एवं अन्य कर्मचारी सेवा संघो से सहयोग एवं मा0 जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी से समस्याओं के समाधान हेतु, सम्पर्क करने का निर्णय लिया गया।
बैठक के अन्त में उपस्थित सदस्यगणों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बैठक का समापन करते हुये आशा व्यक्त की गयी कि शासन द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार करते हुये एक माह के अन्दर सभी समस्यों का निराकरण कर दिया जायेगा।

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