सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ, 23 मई 2018। ऊर्जा मंत्री पं0 श्रीकान्त शर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विद्युत दुर्घटनाओं को रोकनें हेतु प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेषन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कड़े निर्देष जारी किये है। प्रदेष के सभी वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेषको एवं मुख्य अभियन्ताओं को निर्देषित किया गया है कि अनिवार्य रूप से सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुये ही विद्युत कार्य कराये जायें। इनके पालन में किसी भी तरह की लापरवारी न बरती जाये। अन्यथा दुर्घटना के लिये जिम्मेदार कार्मिक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
षक्ति भवन में आज सम्पन्न वीडियों कांफ्रन्सिंग में प्रमुख सचिव ने निर्देषित किया है कि लाइन पर कार्य करते समय सभी सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग हो तथा इसकी सूचना एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाषित हो साथ ही षट डाउन लेने के लिये एक प्रपत्र भी जारी किया गया है जिसका अनिवार्य रूप से पालन किया जाये व कार्य पूर्ण होने के बाद षट डाउन वापस लेने का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाये। दुर्घनाओं के रोकथाम के लिये उपकेन्द्र वार जागरूकता अभियान चलाया जाये।
कारपोरेषन अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देषित किया है कि सभी संविदा कर्मियों को संविदा अनुबंध के एक माह के भीतर परिचय पत्र जारी कराना सुनिष्चित करें। ताकि उन्हें कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस सम्बन्ध में संविदाकर्मी के भुगतान में किसी भी प्रकार की अवैध रूप से की गई कटौती मान्य नहीं होगी। संविदा श्रमिक को कम मजदूरी भुगतान किये जाने की षिकायत प्राप्त होने पर जांच कर षिकायत के सही पाये जाने पर संविदाकार का अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जायें।
सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी सुनिष्चित करें कि उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत संविदाकार द्वारा संविदा कर्मियों का ई0पी0एफ0 अंषदान नियोक्ता के अंषदान सहित सम्बन्धित ई0पी0एफ0 कार्यालय में समय से जमा किया जा रहा है। संविदा श्रमिको की म्त्यु की दषा में तत्काल पाॅच लाख रूपये पीड़ित परिवार को भुगतान कराकर संविदाकार के बीजकों में समायोजन कर पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायी जाये।
संविदा श्रमिक की विद्युत दुर्घटना में घायल अथवा मृ्त्यु अथवा विकलांगता (पूर्ण अथवा आंषिक) होने की दषा में तत्काल संविदाकार के माध्यम से श्रम विभाग को दुर्धटना के घटित होने की सूचना पे्रशित करते हुए पीड़ित परिवार को अनुमन्य क्षतिपूर्ति का भुगतान दिलाया जाए। इस सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा कि अतिषीघ्र क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्षकार को मिले। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की षिथिलता न बरती जाए।
20 मई को दक्षिणांचल डिस्काम के उपकेन्द्र नगर कमाल के कोलुआ फीडर पर कार्य करते हुये एक कार्मिक तथा एक ग्रामीण की मृत्यु हो गयी थी। इस प्रकरण में प्राथमिक जाॅच के बाद विजय मेहता टीजी-2 को निलम्बित कर दिया गया है तथा मृतको को विधि सम्मत सभी भुगतान कराये जा रहें हैं। जाॅच में यह पाया गया है कि संविदा श्रमिक का ई0एस0आई0 में पंजीकरण है। उसकी पत्नी को ई0पी0एफ0 का भुगतान कराया जा रहा है तथा नियमानुसार अनुमन्य पेंषन भी उसे मिलेगी।
1165 करोड़ की लागत से बनेंगे छः उपकेन्द्र, बेहतर होगी आपूर्ति व्यवस्था
मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक में प्रदेष के पारेशण तन्त्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 के0वी0 से लेकर 220 के0वी0 तक के छः उपकेन्द्रों के निर्माण एवं क्षमता के कार्य स्वीकृत किये गये है। इन उपकेन्द्रों पर लगभग 1165.71 करोड़ रूपये की लागत आयेगी।
यह जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव ऊर्जा ने बताया है कि इन उपकेन्द्रों के निर्माण एवं क्षमता वृद्धि से प्रदेष की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में और बेहतर सुधार होगा। विषेशकर मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, मेरठ तथा मथुरा जनपदों को इसका सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि पारेशण तंत्र सुदृढ़ीकरण के दृश्टिगत 400 के0वी0 षामली (जनपद मुजफ्फरनगर) (लागत रू0 738.61 करोड़), 220 के0वी0 उपकेन्द्र बलरामपुर (जनपद बलरामपुर) (लागत रू0 120.72 करोड़), 220 के0वी0 उपकेन्द्र बधाईकलां (जनपद मुजफ्फरनगर) (लागत रू0 114.44 करोड़), 220 के0वी0 उपकेन्द्र मोदीपुरम-।। (जनपद मेरठ) (लागत रू0 148.14 करोड़), 132 के0वी0 उपकेन्द्र कोसीकलां (जनपद मथुरा) (लागत रू0 32.28 करोड़) तथा 220 के0वी0 उपकेन्द्र मांठ, जनपद मथुरा की क्षमतावृद्धि (लागत रू0 11.52 करोड़) के कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत किये गये 01 नग 400 के0वी0 उपकेन्द्र, 03 नग 220 के0वी0 उपकेन्द्रों, 01 नग 132 के0वी0 उपकेन्द्र तथा 01 नग 220 के0वी0 उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि के कार्यों की कुल लागत रू0 1165.71 करोड़ है।