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=चावल मिल के सबसे बड़े बकायेदार के मिल का भौतिक सत्यापन उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज की अध्यक्षता गठित समिति से कराने के निर्देश- खरीद के सापेक्ष कम खरीद करने वाले 08 क्रय केन्द्र प्रभारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश-

Posted on 18 May 2018 by admin

लखनऊ-18 मई 2018, जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा ने जनपद में सबसे बड़े बकायेदार चावल मिल मे0शंकर राइस मिल जिसके विरूद्ध खाद्य विभाग एवं आवश्यक वस्तु निगम का कुल 413.786 मी0टन चावल, जिसका कुल औसत मूल्य रू0 एक करोड़ नौ लाख पैसठ हजार तीन सौ उनन्तीस की मिल का 21 मई 2018 को मिल का सत्यापन उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज की अध्यक्षता में गठित समिति से कराने के निर्देश दिये है साथ 25 जून 2018 तक बकाया सी0एम0आर0 का सम्प्रदान न करने वाली चावल मिलों के विरूद्ध आर0सी0निर्गत करते हुए भू-राजस्व की भांति वसूली करने के निर्देश दिये है।
जिलाधिकारी आज कलेक्टेªेट स्थित डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में गेहूं खरीद एवं विगतधान खरीद के अवशेष सी0एम0आर0 के साथ-साथ जनपद में एन0एफ0एस0ए0 के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठान एवं निर्गमन का कार्य आवष्यक वस्तु निगम से हटाकर खाद्य विभाग की विपणन शाखा से किये जाने की गहन समीक्षा कर रहे थे। जिलाधिकारी ने धान खरीद 2017-18 के बकाये सी0एम0आर0 की समीक्षा करते हुए बैठक में उपस्थित चावल मिल मालिकों से अब तक सी0एम0आर0 का सम्प्रदान भारतीय खाद्य निगम में करने के कड़े निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने गेहूं खरीद की संस्थावार समीक्षा करते हुए पाया कि भारतीय खाद्य निगम रा लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 28.97 प्रतिशत ही खरीद की गयी जिस पर उपस्थित डिपो के प्रबन्धक को कड़ी फटकार लगायी और 03 दिन के अन्दर खरद में प्रगति लाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने समीक्षा में दौरान पाया कि जनपद के 08 क्रय केन्द्रो में 30 प्रतिश्ज्ञत से कम गेहूं खरीद की गयी जिस पर केन्द्र प्रभारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत करने के निर्देश सम्बात अधिकारियों को दिये है। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि मा0सांसद मोहनलालगंज श्रभ् कौशल किशोर जी की मांग पर साधन सहकारी समिति सिसेण्डी पर अनुमोदित किये गये गेहूं क्रय केन्द्र पर अब तक खरीद न होने को लेकर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए बैठक में उपस्थित जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0 एवं ए0डी0सी0ओ0 के निलम्बन एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता को प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिये।
उन्होने ने एन0एफ0एस0ए0 के अन्तर्गत खाद्यान्न की उठान एवं निर्गमन का कार्य आवष्यक वस्तु निगम साकर षासन के निर्देशानुसार खाद्य विभाग की विपणन शाखा को हस्तानान्तरित करने हेतु निर्देश्ज्ञ दिये कि आवश्यक वस्तु निगम द्वारा जिन गोदामों का प्रयोग किया जा रहा है, उनके स्वीकृति, अनुबन्ध, किराया एवं उनसे वर्तमान दरों पर खाद्य विभाग के साथ कार्य किये जाने की सह प्राप्त कर जिला खाद्य विपणन अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश वस्तु निगम के जिला प्रबन्धक को दिये है।
बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी श्री धनन्जय सिंह, जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0 श्री महेन्द्र वर्मा, डिपो प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम श्री बृजेश कुमार सिंह, जिला प्रबन्धक आवष्यक वस्तु निगम सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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बस से टकरा जाने से हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीरियल जांच -
लखनऊ-18 मई 2018, जिला मजिस्टेªेट ने 24अक्टूबर 2016 को उत्तर प्रदेश रय सडक परिवहन निगम की बाराबंकी डिपो की बस संख्या- यू0पी0-41टी 2957 जोटिकैतनगर से लखनऊ की सेवा लेकर जा रही थी, गोमतीनगर लखनऊ फलमाल के पास प्रातः लगभग 9-30 बजे रोड क्रास करते समय एक व्यक्ति बस से टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त घटना में हुई मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रारियल जांच हेतु अपर नगर मजिस्टेªट चतुर्थ को जांच अधिकारी नामित किया है।
अपर नगर मजिस्टेªट चतुर्थ ने उक्त जांच हेतु सर्व साधारण को सूचित किया है कि जिस किसी को किसी भी तरह की कोई जानकारी देनी हो अथवा किसी भी तरह का मौखिक/ लिखित साक्ष्य/बयान देना हो तो वह अपर नगर मजिस्टेªट चतुर्थ् के न्यायालय कलेक्टेªेट लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस को (अवकाश छोडकर) न्यायालय समय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

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