लखनऊ: 09 मई, 2018
राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरुप नियुक्त लोकपालों द्वारा पारित आदेशों/एवार्ड के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय अपीलीय अथारिटी के सदस्य के रुप में श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, लखनऊ, श्री अर्जुन प्रसाद पाण्डेय, जनपद अम्बेडकर नगर तथा डा0 भूलन शर्मा, इलाहाबाद को नियुक्त किया हैै।
प्रदेश के ग्राम्य विकास आयुक्त श्री पार्थसारथी सेन शर्मा द्वारा कल 08 मई, 2018 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि तीन सदस्यीय अपीलीय अथारिटी के इन सदस्यों की सेवा अवधि दो वर्ष की होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना पर चयन समिति के द्वारा इनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के उपरान्त की गई संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार एक-एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम दो वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो बढ़ाई जा सकती है।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि इनकी कोई पुनर्नियुक्ति नहीं होगी तथा असंतोषजनक प्रदर्शन पाए जाने पर इन सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है।