विभागीय नियमों की अवहेलना पर गन्ना आयुक्त करेगें सख्त कार्यवाही
लखनऊः 24 अप्रैल, 2018
प्रदेश के गन्ना विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश खन्ना द्वारा दिए गये सख्त निर्देश के क्रम में सहकारी गन्ना समिति, बिसवां, सीतापुर के खाद गोदाम में हो रही अनियमितता की निरंतर शिकायतों के कारण विश्राम सागर वर्मा, स्थायी लिपिक/गोदाम प्रभारी द्वारा कृषि निवेशों की दैनिक बिक्री का रजिस्टर अनुरक्षित नही किया गया, साथ ही कृषि निवेशों से बिक्री की धनराशि को समिति कोष में जमा ना करके रू0 13,53,735.00 का व्यपहरण किया गया एवं कीटनाशक दवाओं और बायोफर्टिलाइजर के अवसानित होने से पूर्व उसे संबंधित फर्म से बदलवाने की कार्यवाही भी अमल में नही लायी गयी जिसके कारण समिति को रू0 3,24,231.00 की वित्तीय क्षति हुई।
इसके अतिरिक्त कौशल किशोर प्रभारी लेखाकार/स्थायी लिपिक द्वारा उर्वरक बिक्री की धनराशि कोे समिति कोष में जमा ना करा कर गबन करवाने में सहयोग किया गया तथा कृषकों पर कर्जा न होते हुए भी कर्जे की रिपोर्ट लगाकर गन्ना आपूर्ति हेतु अनियमित पर्चीयां जारी करायी, उक्त कृत्य के लिये गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक के निर्देशों पर इन दोनों कार्मिकों को निलम्बित किया गया है।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश के गन्ना आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि जगपाल सिंह तत्काल प्रभारी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा कृषि निवेशों के वितरण में निर्धारित पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया इसलिये इनके विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही प्रतिस्थापित की गयी है। उन्होने कहा कि प्रदेश का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी विभागीय नियमों एवं निर्देशों के विपरीत कार्य किये जाने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।