लखनऊ 21 अप्रैल 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म मामलों में मोदी सरकार के कठोर निर्णय पर बधाई दी। डाॅ. पाण्डेय ने कहा कि दुष्कर्म से सिर्फ देह ही आहत नहीं होती वरन उसकी सोच, मन और आत्मा भी आहत होती है। दुष्कर्म के मामलों में प्रभावी प्रतिरोधक स्थापित करने और लड़कियों में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए केन्द्रीय मंत्रि मण्डल द्वारा 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को अदालत से मौत की सजा देने संबन्धी अध्यादेश ऐसे कुकृत्य के गुनहगारों के मन में भय पैदा करेगा।
प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि अपराधिक कानून संशोधन में आईपीसी, साक्ष्य कानून, अपराधिक प्रक्रिया संहिता और प्रोटेक्शन आॅफ चिल्डेªन फ्राम सैक्सुअल आॅफेन्स पाॅक्सो में संशोधन के प्रावधान से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बच्चियों की अस्मिता के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है। कैबिनेट ने 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में फांसी की सजा पर मुहर लगाई है। 16 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ दुराचार में न्यूनतम सजा 10 वर्ष कारावास से बढाकर 20 वर्ष की गई है। वहीं 16 से कम आयु की किशोरी से सामूहिक बलात्कार के मामलों में दोषियों को शेष जीवन तक की कैद का प्रावधान किया गया।
डाॅ. पाण्डेन ने कहा कि दुष्कर्म से आहत वेदना भयावह होती है। बलात्कार से बच्चियों को आहत करने वालों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, इसकी प्रतिक्षा लम्बे समय से देश को थी। कठोर दण्ड विधान से ही अपराधियों में भय पैदा होता है। मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी कैबिनेट से ‘‘पाॅक्सो‘‘ एक्ट में संशोधन को पास कराकर बच्चियों के गुनहगारों को फाँसी के तख्ते तक लटकाने का रास्ता साफ किया है। वर्षो पुराना देश का इंतजार समाप्त हुआ है। बच्चियों को सुरक्षा व न्याय दिलाने के मामले मोदी सरकार का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा।