लखनऊ: 19 अप्रैल, 2018
उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने उ0प्र0 कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियमावली- 1984 के नियम-3 में आंशिक सशोधन कर दिया है। इस नियमावली में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में उपाधि या डिप्लोमा रखता हो के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में उपाधि या डिप्लोमा धारण करता हो कर दिया गया है।
अब यह नियमावली उ0प्र0 कारखाना (सुरक्षा अधिकारी)(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 कही जाएगी। प्रदेश सरकार ने संशोधित नियमावली के संबंध में विचार करने के लिए लोगों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किया है।