लखनऊः 13 अप्रैल, 2018
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आरटीआई अधिनियम के तहत 17 अधिकारियों को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 04 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। आयोग ने इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर वादी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने को कहा था।
श्री उस्मान द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार इन अधिकारियों में ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, शामली, अपर जिलाधिकारी, रामपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बिजनौर, जिला पूर्ति अधिकारी, रामपुर, उपनिबन्धक सदर, रामपुर, उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रामपुर, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, रामपुर, जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सम्भल, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद चांदपुर, बिजनौर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नजीबाबाद, बिजनौर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खण्ड जलीलपुर चांदपुर, बिजनौर, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, बिजनौर, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊन शामली, सचिव ग्राम पंचायत कुर्थिया फाजलपुर विकास खण्ड बिलासपुर, रामपुर पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।