लखनऊ 13 अप्रैल, 2018
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत औषधि मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में संचालित योजनाओं के लिये 01 अरब 43 करोड़ 75 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के निर्वतन पर रख् ो जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश कतिपय प्रतिबंधो के साथ निर्गत कर दिये हैं।
शासन द्वारा इस सम्बन्ध में 11 अप्रैल, 2018 को जारी शासनादेश में निर्देश दिये गये है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तीन माह हेतु विगत 03 वर्षों में औषधि के लिए आवंटित औसत धनराशि के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को तत्काल आवंटित कर दी जाये।
यह भी निर्देश दिये गये हैं कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत की जा रही है और यह धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में नहीं रखी जायेगी।