शिशु, किशोर एवं तरूण केटेगरी के तहत मिलेगा ऋण
लखनऊ: 11 अप्रैल, 2018
भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु तीन श्रेणियांे का निर्धारण किया गया है। प्रथम श्रेणी को शिशु, द्वितीय श्रेणी को किशोर एवं तृतीय श्रेणी को तरूण नाम दिया गया है। साथ ही इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु जनपदों को लक्ष्य भी आवंटित कर दिए गये हैं।
यह जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने आज यहां दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत किसी भी जनपद के युवक/युवतियाॅं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निर्धारित तीनों केटेगरियों में से किसी एक से ऋण ले सकते हैं। शिशु केटेगरी के तहत 50 हजार रुपये तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जबकि किशोर श्रेणी के अंतर्गत 50 हजार से 05 लाख रुपये तक ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तरूण केटेगरी में 05 से अधिक एवं 10 लाख रुपये तक ऋण देने का प्राविधान किया गया है।
श्री पचैरी ने बताया कि इस योजना के तहत जनपद के हस्तशिल्पियों (हस्तशिल्पी कार्ड धारक) को 06 फीसदी ब्याज उपादान की सुविधा प्रदान की जायेगी। इच्छुक हस्तशिल्पी/अभ्यर्थी अपने-अपने जनपद में स्थित जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वेबसाइट www.mudra.org.in पर भी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं।