लखनऊः 14 मार्च, 2018
प्रदेश सरकार ने प्रदेश के निर्धन एवं असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता निवारण हेतु शल्य चिकितसा नियमावली में काॅक्लियर इम्प्लांट सर्जरी (श्रवण बाधितों के लिए) को भी शामिल करते हुए इस सर्जरी के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा छः लाख रुपये प्रतिलाभार्थी किये जाने की मंजूरी दे दी है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, श्री महेश कुमार गुप्ता द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसके अनुसार काॅक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हेतु ऐसे श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चे, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय बी.पी.एल. श्रेणी की आय सीमा से दोगुनी होगी, पात्र होंगे।
उल्लेखनीय है कि शल्य चिकित्सा नियमावली में सभी प्रकार की सर्जरी हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रति लाभार्थी निर्धारित है।