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राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने सूचना उपलब्ध न कराने के दोषी 14 जनसूचना अधिकारियों पर लगाया अर्थदण्ड

Posted on 23 February 2018 by admin

लखनऊः 23 फरवरी, 2018
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आरटीआई अधिनियम के तहत 22 अधिकारियों को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 03 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। आयोग ने इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर वादी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने को कहा था।
श्री उस्मान द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार इन अधिकारियों में ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, सम्भल, उपजिलाधिकारी तहसील चन्दौसी, सम्भल, मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड द्वितीय धण्टाघर, सहारनपुर, जिला पूर्ति अधिकारी, सम्भल, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, शामली, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊन शामली, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड थाना भवन, शामली, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड शामली जनपद शामली, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड रामपुर मनिहारन, सहारनपुर, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड गुन्नौर, सम्भल, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बहजोई, सम्भल एवं खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुनावई, सम्भल पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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