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राज्य में पर्यटन की असीमित सम्भावनाओं के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 जारी की

Posted on 19 February 2018 by admin

पर्यटन मंत्री ने पर्यटन नीति के लागू होने की घोषणा की

प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया

10 लाख रु0 के निवेश से पर्यटन क्षेत्र में 90 रोजगार के अवसर सृजित होंगे

राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र की सभी गतिविधियों को ‘उद्योग’ का दर्जा दिया

पर्यटन नीति 5 सालों के लिए प्रभावी रहेगी

पर्यटन विभाग का घरेलू पर्यटकों के आगमन में 15 प्रतिशत
और विदेशी पर्यटकों में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य

इसके माध्यम से प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा, जिससे प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग लैण्ड बैंक का भी सृजन करेगा

ईको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास होंगे

लखनऊ: 19 फरवरी, 2018

उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीमित सम्भावनाओं के दृष्टिगत राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 जारी कर दी है। आज यहां शास्त्री भवन में आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने पर्यटन नीति के लागू होने की घोषणा की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं के सम्बन्ध में निवेशकों को आमंत्रित किया है। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव श्री अवनीश कुमार अवस्थी भी उपस्थित थे।
श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने पर्यटन में निवेश के गुणात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हुए बताया कि 10 लाख रुपये के निवेश से पर्यटन क्षेत्र में 90 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति, राज्य में देश के सबसे अधिक पर्यटकों के आगमन और उनसे प्राप्त राजस्व के रूप में, पर्यटन सर्किट सृजित करने, पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने, रोजगार सृजित करने और पर्यटकों को एक सुखद अनुभव प्रदान करने के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सबसे आकर्षक पर्यटन गन्तव्य के रूप में स्थापित करने का कार्य करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटकों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र की सभी गतिविधियों को ‘उद्योग’ का दर्जा दिया है। यह पर्यटन नीति 5 सालों के लिए प्रभावी रहेगी। इस नीति के माध्यम से पर्यटन विभाग का घरेलू पर्यटकों के आगमन में 15 प्रतिशत और विदेशी पर्यटकों में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। इसके माध्यम से प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा, जिससे प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। यह नीति एक लाख पर्यटकों को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य जीव विहारों की तरफ आकर्षित करेगी। साथ ही, 10 हेरिटेज भवनों को हेरिटेज होटल में प्रतिवर्ष परिवर्तित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, पर्यटन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग लैण्ड बैंक का भी सृजन करेगा। ईको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास होंगे और स्थानीय उद्यमिता को मेलों और पर्वाें के माध्यम से आकर्षित किया जाएगा।
श्री अवस्थी ने यह भी बताया कि 10 पर्यटक सर्किटों: रामायण सर्किट, कृष्ण/ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एवं ईको टूरिज़्म सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्ति पीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी/कबीर सर्किट और जैन सर्किट में पर्यटन स्थलों के 20 कि0मी0 के भीतर विभिन्न निवेश के अवसर, आर्थिक प्रोत्साहन और लाभ दिये जाएंगे। पर्यटन नीति में प्रत्येक सर्किट के स्थलों के बारे में बताया गया है।
श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उस विचार, जिसमें सम्भावना है कि देश के 6.5 लाख गांवों में से प्रत्येक से कम से कम 4-5 लोग प्रयाग कुम्भ में आएंगे, को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के इस विचार के दृष्टिगत पर्यटन नीति में ‘बेड एण्ड ब्रेकफास्ट’ योजना लागू की गयी है। इस योजना से प्रदेश में पर्यटकों के लिए रिहाइश की उत्कृष्ट और उन्नत सुविधाएं विकसित होंगी। यह योजना आश्रमों के लिए भी लागू होगी।
श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने इस अवसर पर समापन वक्तव्य देते हुए आश्वस्त किया कि इस पर्यटन नीति के माध्यम से राज्य में अधिकाधिक पर्यटन निवेश आकर्षित होगा। साथ ही, पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के विकास, रोजगार सृजन, स्थानीय लोगों की कौशल वृद्धि और उत्तर प्रदेश में पर्यटन की सम्भावनाओं को विस्तार दिया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन
कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी
क्र0सं0 कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट की पात्रता (भूमि का मूल्य रहित) न्यूनतम परियोजना व्यय (कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट करोड़ रु0 में) फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट के सापेक्ष सब्सिडी का प्रतिशत ;ःद्ध सब्सिडी की अधिकतम सीमा (करोड़ रु0 में) अन्य शर्तें
1. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये होटल की स्थापना हेतु 10.50 15 7.5 .
50 से अधिक 15 10
2. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये बजट होटल की स्थापना हेतु 2.10 15 1.5 स्थान जहां केवल 10 यूनिट्स ही पात्र हैं।
2.10 20 1.75 स्थान जहां केवल 05 यूनिट्स ही पात्र हैं।
3. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये रिजाॅर्ट की स्थापना हेतु 10.50 15 7.5 .
50 से अधिक 15 10
4. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये स्पोर्ट्स रिजाॅर्ट की स्थापना हेतु 1 10 1 केवल उपकरणों की लागत पर
5. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये टेण्टेड एकोमोडेशन की स्थापना हेतु 0.20 20 0.50 केवल सफल स्थायी स्थापना पर (उदाहरण: स्विस काॅटेज)
6. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये वेलनेस सेन्टर की स्थापना हेतु 2.50

50 से अधिक 15

15 7.5

10 .
7. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी कन्वेन्शन सेन्टर की स्थापना हेतु 50 तक 15 7.5 .
50 से अधिक 15 10
8. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट, क्रूज़ टूरिज्म यूनिट, हाउस बोट की स्थापना हेतु 1 10 1 अवस्थापना का सृजन तथा स्थायी सुविधा की स्थापना/
उपकरणों की प्राप्ति
9. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी साउंड एण्ड लाइट शो/लेजर शो हेतु (कलाकृति, आगरा के समान) 1 25 2.50 केवल उपकरणों की लागत के निवेश पर
10. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी थीम पार्क की स्थापना हेतु 2 10 1 अवस्थापना का सृजन तथा उपकरणों की स्थापना

ब्याज सब्सिडी
ऽ ऋण राशि का पांच प्रतिशत, अधिकतम धनराशि 25 लाख रुपए वार्षिक पांच वर्ष के लिए, पात्र पर्यटन यूनिट्स को।
स्टाम्प ड्यूटी
ऽ नीति के आॅपरेटिव कार्यकाल में, पहले ट्रांसेक्शन पर भूमि की बिक्री/लीज/ट्रांसफर पर 100 प्रतिशत छूट।
कनवर्जन तथा डेवलपमेन्ट चार्जेज
ऽ सभी नयी पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क पर 100 प्रतिशत वेवर।
कौशल विकास
ऽ एक पखवारे की अवधि वाले कोर्स में हाॅस्पिटैलिटी सम्बन्धित कोर्स फीस की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, 10 हजार रुपए तक एक व्यक्ति प्रति कोर्स।
ऽ उत्तर प्रदेश के मूल और अनूठी कला, संगीत, कारीगरी, लोक नृत्य तथा पाक शैलियों को पुनर्जीवित करने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों/समूहों को सब्सिडी के रूप पाँच लाख रुपए की सहायता।
विरासत संपत्तियों के लिए प्रोत्साहन
ऽ परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत अथवा 1.5 करोड़ रु0, जो भी कम हो, की सहायता पूँजी निवेश सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
ऽ पाँच वर्षों तक 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जो अधिकतम 25 लाख रु0 होगी।
ऽ ग्रामीण क्षेत्रों में हेरिटेज होटल स्थापित करने पर स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट तथा एक्साइज लाइसेन्स फीस में भी 100 प्रतिशत छूट।
लैण्ड बैंक
ऽ सिंचाई, राजस्व तथा अन्य विभागों की खाली भूमि की पूलिंग कर लैण्ड बैंक की स्थापना।
बेड एण्ड बे्रकफास्ट स्कीम
ऽ बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम लागू की जाएगी, जो आश्रमों में भी लागू होगी।
ऽ जिन स्थानों पर यह योजना लागू की जाएगी, वे आवासीय श्रेणी में रखे जाएंगे और उनपर घरेलू बिजली की दरें तथा जलकर की दरें लागू होंगी।

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