लखनऊः 16 फरवरी, 2018
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आरटीआई अधिनियम के तहत 22 अधिकारियों को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 05 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। आयोग ने इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर वादी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने को कहा था।
श्री उस्मान द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार इन अधिकारियों में ज0सू0अ0, कार्यालय मण्डलायुक्त, मुरादाबाद, अपर जिलाधिकारी, सम्भल, तहसीलदार तहसील शामली, जनपद शामली, तहसीलदार तहसील देवबन्द, सहारनपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर, विकास प्राधिकरण, सहारनपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रामपुर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड खतौली, मुजफ्फरनगर, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद चन्दौसी, सम्भल, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बिजनौर, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सम्भल, मुख्य अभियन्ता (वि0) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 मुरादाबाद, जिला पूर्ति अधिकारी, सहारनपुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रामपुर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल, जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भल, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड आॅकू नहटौर, बिजनौर, ग्राम पंचायत अधिकारी टोडा विकास खण्ड ऊन, शामली, ग्राम पंचायत अधिकारी, पीतपुर नैया खेड़ा, कुन्दरकी, मुरादाबाद, ग्राम पंचायत अधिकारी जलालपुरा विकास खण्ड नकुड़, सहारनपुर, ग्राम पंचायत अधिकारी, लाडपुर बीबी ब्लाॅक स्वार, रामपुर पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
जिन अधिकारियों ने वादी को सूचना देने में विलम्ब किया है, और जानबूझकर वादी को परेशान किया है, जिसकी वहज से उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ है, ऐसे अधिकारियों को आदेश दिया कि वादी को बतौर क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराये। इनमें जनसूचना अधिकारी, जिलाधिकारी, रामपुर पर 05 हजार रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी, खेड़की विकास खण्ड ऊन, शामली पर 05 हजार रुपये, प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर पर 02 हजार रुपये एवं महामाया पाॅलीटेक्निक आॅफ आई0टी0 जे0पी0 नगर पर 01 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में वादी को देने का आदेश दिया है।