लखनऊ 13 फरवरी-2018, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा ने बताया कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगत लि0 द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत ऐसे ऋण गृहीताओं के लिए विशेष आर्थिक लाभ के रूम में अवशेष /देय/ अधिदेय ऋण जमा करने हेतु शासनादेश के अनुसार नवीन एक मुश्त समाधान योजना “ओटीएस“ 31 मार्च 2018 तक लागू की गयी है। इस योजना को लागू किये जाने से ऐसे ऋण गृहिताओं को अधिक लाभ प्राप्त होगा जो किन्ही कारणवश अभी तक अपनी देय किश्तों को जमा नहीं कर सके थे और उन पर ऋण अवधि के उपरान्त भी मूलधन पर दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर कुल बकाया धनराशि बहुत अधिक हो गयी है।
श्री शर्मा ने बताया कि निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली एवं लाभार्थी हित के दृष्टिगत नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) प्रस्तावित की जा रही है। इस योजना में ऋण गृहीता से परियोजना हेतु स्वीकृत ऋण की धनराशि पर ऋण स्वीकृत करते समय अदायगी हेतु उपलब्ध करायी गयी सारणी के अनुसार निर्धारित ऋण अवधि (36 माह से लेकर 60 माह तक) पर योजना में उल्लिखित साधारण ब्याज का आगणन करके अवशेष धनराशि की एकमुश्त वसूली की जायेगी, शेष अवधि की सम्पूर्ण चक्रबृद्धि ब्याज/दण्ड ब्याज माफ कर दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जनपद स्तर पर जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वितीय तल विकास भवन, इन्दिरानगर लखनऊ एवं विकास खण्ड स्तर पर सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) से सम्पर्क कर सकते है।