लखनऊ 13 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने 55 वर्ष की आयु के पूर्व सेवानिवृत्त कमीशन्ड सैन्य पेंशनरों तथा सेवानिवृत्त के समय समूह ‘क‘ के पदों पर कार्यरत रहे सिविल अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित होने पर उनके वेतन निर्धारण के लिए उपेक्षणीय पेंशन की धनराशि 4000 रूपये के स्थान पर 15000 रूपये करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बढ़ी हुई पेंशन 01 जनवरी, 2016 से स्वीकार की जायेगी।