लखनऊ: 13 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए गुणवत्तायुक्त मत्स्य अगंुलिका एवं पूरक आहार आपूर्ति योजना में मत्स्य बीज एवं पूरक आहार की आपूर्ति हेतु मूल्य निर्धारण की व्यवस्था को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने का निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में मत्स्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य बीज एवं पूरक आहार के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में वद्धि योजना हेतु स्वीकृत धनराशि को डी0बी0टी0 के अंतर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु यह संशोधन मत्स्य विभाग द्वारा किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पहले मत्स्य बीज एवं मत्स्य पूरक आहार की आपूर्ति के लिए मत्स्य निदेशालय स्तर पर गठित उर्पाजन समिति द्वारा नियमानुसार निविदा आमंत्रित करते हुए मूल्य निर्धारण की कार्यवाही की जाती थी एवं तद्नुसार संबंधित जनपदों द्वारा संबंधित फर्मों को आपूर्ति आदेश निर्गत करते हुए आपूर्तित मत्स्य बीज एवं पूरक आहार के मूल्य को भुगतान किए जाने की व्यवस्था थी।