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खाद्य सब्सिडी को लाभार्थियों के खाते में नकद अन्तरण योजना (डी0बी0टी0) को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किये जाने का निर्णय

Posted on 09 February 2018 by admin

असहाय, अशक्त, वृद्ध, दिव्यांगजन तथा बीमार अन्त्योदय लाभार्थी को खाद्यान्न घर
तक पहुँचाने के निर्देश
लखनऊ: 09 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सब्सिडी को लाभार्थियों के खाते में नकद अन्तरण योजना (डी0बी0टी0) को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किये जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जनपद फैजाबाद स्थित फैजाबाद-अयोध्या नगर निगम क्षेत्र तथा जनपद बागपत की तहसील खेकड़ा में डी0बी0टी0 योजना को शुरू किया गया है।
यह जानकारी खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने दी। प्रमुख सचिव ने बताया कि अन्त्योदय योजना के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक खाद्यान्न वितरित कराये जाने के लिए पूर्व में निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इसके तहत माह की 25 तारीख तक अन्त्योदय लाभार्थी के शारीरिक तौर पर अक्षम होने असहाय, अशक्त, वृद्ध, दिव्यांगजन तथा बीमार होने की दशा में यदि कार्डधारक लाभार्थी द्वारा खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया हो, तो उसकेे सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय टीम द्वारा कारणों का पता लगाते हुए प्रत्येक दशा में सम्बन्धित लाभार्थी को महीने के अन्त तक खाद्यान्न उचित दर के विक्रेता के माध्यम से उसके घर तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ई-पाॅस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित 13,135 उचित दर विक्रेताओं के यहां ई-पाॅस मशीनंे स्थापित की गयी हैं। ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से अंगूठा प्रमाणीकरण के उपरान्त निर्धारित मात्रा/मूल्य पर गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 67,000 दुकानों पर ई-पाॅस मशीन के माध्यम से अंगूठा प्रमाणीकरण के उपरान्त खाद्यान्न वितरित कराये जाने की योजना प्रगतिमान है तथा माह जून, 2018 से ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों में भी ई-पाॅस मशीन स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न, जिसमें 20 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 15 कि0ग्रा0 चावल का वितरण किये जाने की व्यवस्था की गयी हैै। पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट के हिसाब से 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न, जिसमें 03 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 02 कि0ग्रा0 चावल का वितरण किया जा रहा है।
श्रीमती वर्मा ने बताया कि कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण में शिकायत की स्थिति में विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या 1967 पर शिकायत दर्ज कराये जाने की सुविधा दी गयी है। जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष हकदारी व खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 80 हजार से अधिक विक्रेताओं के माध्यम से निर्धन एवं गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 3.37 करोड़ परिवार, जिसमें लगभग 14.90 करोड़ लाभार्थी सम्मिलित हैं, को 7,99,949. मी0टन (4,75,874.984 मी0टन गेहँू व 3,24,074.156 मी0टन चावल) खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।

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