लखनऊ 29 जनवरी-2018, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया किमाननीय जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरणा श्री नरेन्द्र कुमार जौहरी के निर्देशानुसार 10 फरवरी 2018 को को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
उन्ळोने बताया कि लोक अदालत में क्रिमिनल कम्पाउण्डबुल अपराध, बैंक वसूली , किरायदारी, नगर निगम/नगर पालिका कर वसूली, मांबाइल फोन व केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, श्रम विवाद, आयकर, बैक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित, सभी प्रकार के चालान पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटर यान, अधिनियम, के अन्तर्गत पुलिस अथवा आर0टी0ओ द्वारा किये गये चालान मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत किये गये चालान, दुकान एवं वार्णिज्य अधिनियम के अधीन चालान, बाट माप अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालान, एन0आई0एक्ट, विद्युत एवं जल सम्बन्धी वाद, सभी प्रकार के दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, भूूमि अध्याप्ति राजस्व वाद, किरायेदारी वाद, आदि वादों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होने वादकारियों से कहा है वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते है।