लखनऊः 06 जनवरी, 2018
प्रदेश सरकार ने जनहित में 06 माह की अवधि के लिए विद्युत विभाग के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है। इसके लिए शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रमुख सचिव, ऊर्जा श्री आलोक कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अगले 06 महीने के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को) के साथ राज्य के सभी डिस्कामों में, जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 मेरठ व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है। इन सेवाओं से जुड़े बिजली कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे। हड़ताल पर प्रतिबंध उ0प्र0 अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत लगाया गया है।