लखनऊ- 28दिसम्बर 2017, जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2018 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 26 दिसम्बर 2017 को सभी पदाभिहित स्थलों पर करा दिया गया है। उन्होने बताया कि आलेख्य प्रकाशन 26 दिसम्बर 2017 से 31 जनवरी 2018 तक निर्वाचक निर्वाचक नामावली समस्त पदाभिहित स्थलों पर निरीक्षण हेतु निःशुल्क उपलब्ध रहेगी तथा उक्त अवधि में दावे एवं आपत्तिया. प्राप्त किये जायेंगे।
उन्होने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2018 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-13गग के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी , सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित अधिकारी, बूथ लेबिल अधिकारी एवं सुपरवाइजरों की नियुक्ति किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-11गग के प्राविधान है कि सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी पुनरीक्षण और शुद्धि करने और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के सम्बन्ध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द उस अवधि में जिसके दौरान उन्हे इस प्रकार नियोजित किया जाता है। ििनर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति समझे जायेगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होगें।
जिलाधिकारी ने नियुक्त समस्त ििनर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित अधिकारी, बूथ लेबिल अधिकारी एवं सुपरवाइजरों को सूचित किया है िकवे विश्ज्ञेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2018 के कार्यो हेतु निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति में है इसलिए संक्षिप्त पुनरीक्षण-2018 में आवंटित कार्यो को निर्देशानुसार नियमानुसार सम्पादित कराये यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होगी तो भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को प्रकरण सन्दर्भित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।