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सूचना उपलब्ध न कराने के दोषी 19 जनसूचना अधिकारियों पर लगाया 4.60 लाख रुपये का अर्थदण्ड

Posted on 15 December 2017 by admin

लखनऊः 15 दिसम्बर 2017
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आरटीआई अधिनियम के तहत 19 अधिकारियों को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 4.60 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। आयोग ने इन अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर वादी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने को कहा था।
श्री उस्मान द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार इन अधिकारियों में जन सूचना अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सम्भल पर 10,000 रुपये तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मुजफ्फरनगर, उपजिलाधिकारी तहसील शामली जनपद शामली, तहसीलदार तहसील बिलारी, मुरादाबाद, तहसीलदार चन्दौसी, सम्भल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शामली, नगर नगम, मुरादाबाद, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुरादाबाद, जिला विकास अधिकारी, शामली, विकास प्राधिकरण, सहारनपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास क्षेत्र कोतवाली, बिजनौर, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड मिलक, रामपुर, ग्राम पंचायत अधिकारी खमरिया, मिलक, रामपुर, ग्राम पंचायत अधिकारी पिन्डौरा जहांगीरपुर ऊन, शामली पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
एक अन्य मामले में राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने पूर्णरूप से सूचना न देने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी लिसाढ विकास खण्ड कांधला, शामली पर 5000 रुपये, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड खतौली, मुजफ्फरनगर पर 2,000 रुपये तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, सम्भल पर 1,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाते हुए बतौर क्षतिपूर्ति वादी को कुल 8,000 रुपये (आठ हजार रुपये) दिलाया।

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