लखनऊ 13 दिसम्बर, 2017
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आवासों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त की प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि से 58890.79 लाख रुपये अर्थात 588 करोड़ 90 लाख 79 हजार की धनराशि कतिपय प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत की है। इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु उ0प्र0 आयुक्त ग्राम्य विकास को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा। इसके साथ ही इस योजना हेतु भारत सरकार निर्धारित शर्तोें एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार उपयोग किया जायेगा।
शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि निर्माण कार्य की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध भी कराना होगा। स्वीकृत की गयी इस धनराशि को योजना के नये आवासों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। धनराशि को किसी भी दशा में पी.एल.ए./डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।