लखनऊः 12 दिसम्बर, 2017
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 9 करोड़ 22 लाख 22 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार कवरेज एण्ड क्यू0पी0वी0 तथा सस्टेनविलिटी के कार्यों हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।
इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत धनराशि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के शार्ट्फाल की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि से अवमुक्त की गई है।
इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि धनराशि जिन मदों के लिए स्वीकृत की गयी है उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/भारत सरकार तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।