लखनऊ-19 नवम्बर, 2017, जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 को सकुशल, निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराये जाने हेतु निरोधात्म्क कार्यवाही की गयी है।
जिलाधिकारी ने गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत लम्बित/निस्तारित वादो की के सम्बन्ध में बताया कि जनपद की विभिन्न न्यायालयों में 01 जनवरी से 27 अक्टूबर 2017 तक 28 अक्टूबर से 16 नवम्बर 2017 कुल योग 1714, निस्तारित वादो के अन्तर्गत 01जनवरी 2017 से 27 अक्टूबर 2017 तक नोटिस वापस 204, जिला बदर 45, तथा 28 अक्टूबर 2017 से 16 नवम्बर 2017 तक नोटिस वापस 484 जिला बदर 107 कुल 4840, अवेशष वाद 874 एवं बिना तामील नोटिसो की संख्या 129 है। उन्होने गैगेस्टर, रासुका बन्दी एवं एडवाईजरी बोर्ड में लम्बित/निस्तारित प्रकरणेां के सम्बन्ध में बताया कि कि गैगेस्टर के 116 प्रकरण है जिसमे से सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अन्तर्गत तीन प्रकरण है जिसमे से दो का निस्तारण किया गया एक प्रकरण अवशेष है। निस्तारित प्रकरणों मे 12 महीने के लिए निरूद्धि आदेश जारी किये गये है।
जिलाधिकारी ने धारा 107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में बताया कि 27 अक्टूबर 2017 तक लम्बित वाद चालानी 6178 व्यक्तियो की संख्या 9021 तथा 28 अक्टूबर 2017 से अब तक चालानी 2035 व व्यक्तियो की संख्या 16384 इस प्रकार कुल चालानी 8213 व व्यक्तियो की संख्या 25811 है। निस्तारित वाद 776, अवशेष वाद चालानी 7450 व्यक्तियो की संख्या 22189 तथा पाबन्द प्यक्तियो की संख्या 5951 चालानी, 12134 व्यक्तियो की संख्या है।
जिलाधिकारी ने बताया कि धारा 110 जी सीआरपीसी के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत 27 अक्टूबर तक लम्ब्ति वाद 850, 28 अक्टूबर से अब तक योजित वाद 402, कुल वादो की संख्या 1252 है निस्तारित वाद 92 अवशेष वाद 1160,ं तथा 905 वाद में 905 व्यक्ति पर कार्यवाही की गयी।