करने के लिए सिंचाई विभाग की भूमि अन्तरित की जाएगी
जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार एवं सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री, उ0प्र0 के मध्य दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि लखनऊ में जी0एफ0सी0सी0 का क्षेत्रीय निदेशालय खोला जाए। इस निदेशालय के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा लखनऊ में 2 स्थानों पर भूमि दिये जाने का सुझाव दिया गया था, जिसमें से वाल्मी कैम्पस के पास स्थित भूमि को उपयुक्त पाया गया। इस सम्बन्ध में कुल 5000 वर्ग मीटर (कार्यालय हेतु 1500 वर्ग मीटर एवं आवास हेतु 3500 वर्ग मीटर) भूमि की आवश्यकता है।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 की ग्राम-हैवतमऊ, मवैया, तहसील एवं जनपद-लखनऊ में लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर, लखनऊ के नियंत्रणाधीन 5000 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा निर्गत सर्किल रेट 7000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का दो-गुना यानी 14000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र) का भुगतान सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को किये जाने के उपरान्त गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग भारत सरकार, लखनऊ को भूमि अन्तरित किये जाने का निर्णय हुआ है।