तेल का वितरण 10 नवम्बर तक करने के निर्देश
लखनऊ: दिनांक- 26 अक्टूबर, 2017
भारत सरकार से प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय त्रैमास (माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2017) के लिए 221964 किलो लीटर मिट्टी के तेल का आवंटन, उपलब्ध करा दिया गया है।
तेल आवंटन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि माह अक्टूबर, 2017 के तेल का जिला स्तर पर आवंटन एवं उठान 05 नवम्बर, 2017 तक तथा तेल का वितरण 10 नवम्बर, 2017 तक सुनिश्चित कर लिया जाय। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो प्रकार के लाभान्वित परिवारों की श्रेणी अर्थात् पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय का चयन किया गया है। पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशन कार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 3.5 लीटर प्रति राशनकार्ड के आधार पर प्रदेश के समस्त जनपदों को मासिक कोटे का आवंटन किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक माह पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में वितरित मिट्टी के तेल की पूरी मात्रा निर्धारित प्रारूप पर तहसीलवार आगामी माह की 10 तारीख तक हर दशा में शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि मिट्टी के तेल के दुरूपयोग/व्यवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके और ऐसा न करने पर जिला पूर्ति अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है। तेल के वितरण के उपरांत जो भी तेल अवशेष बचेगा, उसे जिलाधिकारी पात्र राशनकार्ड धारकों में अनुमन्य मात्रा में अपने स्तर से वितरित करायेंगे। वितरण न होने पर जनपद स्तर पर इसे सुरक्षित रखते हुए इसका लेखा-जोखा रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।