लखनऊ - उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-200 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2010 पर अनुमति प्रदान कर दी है। इसके फलस्व:प यह राज्य का अधिनियम बन गया है।
इस अधिनियम से मूल अधिनियम 1973 की धारा-10 में संशोधन कर उत्तर प्रदेश में समाज के एक वर्ग द्वारा उर्दू-मार्त भाषा के रुप में प्रयोग होने ,वं उर्दू , अरबी, फारसी भाषाओं के व्यापक अध्धयन के लि, उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्थापना की व्यवस्था की गई है। यह जानकारी विशेष सचिव विधायीउत्तर प्रदेश ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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