लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य एवं रसद विभाग के वरिष्ठ विपणन निरीक्षक श्री राम करन चौरसिया को 30,41,780 रूपये की शासकीय क्षति पहुंचाने तथा अन्य गम्भीर अनियमितताओं के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उन्हें भविष्य में सरकारी सेवा के अयोग्य घोषित किया गया है।
ज्ञातव्य है कि श्री चौरसिया को आजमगढ़ जनपद के जहानागंज केन्द्र में उनकी तैनाती के दौरान स्टॉक अभिलेखों में वास्तविकता से अधिक निर्गमन करने, अनियमित संग्रह हानि दर्शाने, अत्यन्त विलम्ब से खाद्यान्न प्राप्त कराकर कई माह अस्थाई गबन होते हुए भी कोई रिपोर्ट न देने, अनियमित निर्गमन व बोरों को प्राप्त न करने तथा 30,41,780 रूपये की शासकीय क्षति पहुंचाने का दोषी पाया गया है।
प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री राजीव अग्रवाल ने यह जानकारी आज यहॉ दी। उन्होंने बताया कि शासन को पहुंचाई गई सम्पूर्ण शासकीय क्षति की वसूली श्री चौरसिया से किये जाने के निर्देश दिये गये है्र। उन्होने बताया कि सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक बस्ती को निर्देश दिये गये हैं कि श्री राम करन चौरसिया के विरूद्ध सिद्ध आरोपों के अनुसार सम्बन्धित थाना/कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाय।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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