उर्वरक/बीज/कृषि रसायन/कृषि यंत्र का अनुदान प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें-
जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा ने बताया कि उ0प्र0सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों (05एकड़ तक) के ऐसे ऋणों को, जो 30 मार्च 2016 से पूर्व वितरित किये गये हो तथा जिनकी अदायगी 31 मार्च 2017 तक न की गई हो (अंकन एक लाख रू0तक) का ऋण मोचन सम्बन्धी कार्यवाही अपनी अन्तिम चरण में है।
उन्होने बताया कि 01 अप्रैल 2016 से वितरित किये गये ऋणों को माफ किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। उन्होने किसानों से कहा है कि अपना ऋण समय से जमा न करने के कारण सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे जायेगें साथ ही 3 प्रतिशत की दर से मिलने वाले ऋण लाभ से वंचित हो रहे हैं ऐसे कृषकों को अभी भी समय है बकाया जमा करके सरकार के स्तर से उपलब्ध कराई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। उन्होने कहा कि समय से ऋण जमा न करने की स्थिति में 10.7. प्रतिशत ब्याज दर, 2 प्रतिशत ब्याज दण्ड ब्याज तथा 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क अर्थात 22.7 प्रतिशत की ब्याज की दर से जमा करना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 01 जून 2017 से समितियों के उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही उर्वरक/बीज वितरण का प्रावधान किया गया है। उन्होने बताया कि जनपद के समस्त किसान भाई जिला सहकारी बैंक लि0 लखनऊ की सम्बन्धित शाखा में अपना बचत खाता खुलवा लें और इसे अपने आधार कार्ड से जुडवा लें, जिससे उन्हे उर्वरक/बीज/फसली ऋण प्राप्ति में कोई बाधा न हो साथ ही कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें जिसे खरीदे गये उर्वरक/बीज/कृषि रसायन/कृषि यंत्र का अनुदान डी0वी0टी0 के माध्यम से सीधे किसान के बचत खाते में प्राप्त हो सके।