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सौर ऊर्जा परियोजनाओं को निर्धारित समय में स्थापित करने में विफल रहने कारण 6 कम्पनियों को करार रद््द करने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ने नोटिस जारी की

Posted on 24 July 2017 by admin

उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से 80 मे0वा0 की परियोजनाओं की स्थापना के लिए चयनित 6 विकासकर्ताओं को निर्धारित समय से परियोजनाओं को स्थापित करने में विफल रहने एवं इस दौरान सौर पैनलों के मूल्यों में आई अत्यधिक कमी के कारण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन ने करार रद््द करने हेतु आज नोटिस जारी कर दी है।
सौर ऊर्जा नीति 2013 के अन्तर्गत उ0प्र0 के लिये 215 मे0वा0 सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यू0पी0 नेडा के द्वारा सन् 2015 में प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग सम्पादित की गई थी। इस बिडिंग में सौर ऊर्जा का टैरिफ रू0 7.02 प्रति यूनिट से रू0 8.60 तक आया था। बिडिंग में 15 विकासकर्ता चयनित किये गये थे जिनमें 9 विकासकर्ताओं द्वारा निर्धारित समयावधि में 135 मे0वा0 की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना कर दी गई परन्तु 6 विकासकर्ताओं द्वारा 80 मे0वा0 की परियोजना आज की दिनांक तक स्थापित नहीं की जा सकी।
विगत दो वर्शो में सोलर पैनलों के मूल्य में अभूतपूर्व कमी आ चुकी है एवं इसी कारण देष भर में सौर ऊर्जा के टैरिफ में भी तद्नुसार गिरावट हो चुकी है। वर्तमान में केन्द्र सरकार की संस्था सेकी द्वारा राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु सम्पादित की गयी बिड में सौर ऊर्जा का न्यूनतम टैरिफ रू0 2.44 प्रति यूनिट तक आ चुका है। उक्त के दृश्टिगत सन् 2015 में प्रतिस्पर्धात्मक बिंडिंग के माध्यम से चयनित किये गये विकासकर्ताओं को, आज की दिनांक में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करके, उनके द्वारा दिये गये उपरोक्त टैरिफ पर ऊर्जा देने की अनुमति दिया जाना, किसी भी दृश्टि से प्रदेष के उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। इसी के चलते केन्द्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी अपने पत्र दिनांक 03.07.2017 के द्वारा सभी प्रदेषों के ऊर्जा विभाग को निर्देषित किया कि किसी भी सौर ऊर्जा उत्पादक को, किसी भी परिस्थिति में, परियोजना की स्थापना हेतु कोई समय-विस्तार स्वीकृत न किया जाय।
उपरोक्त के दृश्टिगत सौर ऊर्जा हेतु सम्पादित किये गये ऊर्जा क्रय अनुबन्ध के प्राविधान के अनुसार सभी 6 विकासकर्ताओं को निर्धारित समयावधि में परियोजना की स्थापना न कर प्रदेष को समय से ऊर्जा सप्लाई न करने के लिये आज दिनांक 24 जुलाई 2017 को प्रोक्योर प्रिलिमिनरी डिफाॅल्ट नोटिस दे दिया गया ताकि अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार इनके ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निरस्त किये जा सकें। जिन कम्पनियों को नोटिस जारी की गयी है उनके नाम हैं: सुधाकर इन्फ्राटेक प्रा0लि0, टेक्नीकल एसोसियेट्स लखनऊ, सहस्रधारा इनर्जी प्रा0लि0, अवध रबर प्रोप मद्रास इलास्टोमर लि0, अदानी ग्रीन इनर्जी लि0, पिनाकल एयर प्रा0लि0।

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