*सभी शिक्षामित्रों से सहानुभूति रखते हुए उनसे अपील की जाती है कि वे संयम और धैर्य बनाए रखें तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने दें*
*राज्य सरकार ऐसे समाधान में विश्वास रखती है, जिससे कानून की मर्यादा अक्षुण्ण रहे तथा समस्या का तर्कसंगत एवं विधि सम्मत समाधान सम्भव हो सके*
शासन द्वारा शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से इनके राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों के साथ अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को चर्चा करने हेतु अधिकृत किया गया है।
यह जानकारी देते हुए आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा शिक्षामित्रों के विषय में दिए गए आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2017 से प्रदेश में कार्यरत 1.37 हजार ऐसे शिक्षामित्र, जिन्हें उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 16 ‘क’ के अन्तर्गत सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
सभी शिक्षामित्रों से सहानुभूति रखते हुए उनसे अपील की जाती है कि वे संयम और धैर्य बनाए रखें तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने दें। राज्य सरकार ऐसे समाधान में विश्वास रखती है, जिससे कानून की मर्यादा अक्षुण्ण रहे तथा समस्या का तर्कसंगत एवं विधि सम्मत समाधान सम्भव हो सके।