कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश के बीमांकितों
को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय ‘‘उ0प्र0इम्प्लाइज
स्टेट इन्श्योरेंस मेडिकल सर्विस सोसायटी’’ का गठन किया गया है। इस सोसायटी के
गठन के पश्चात अब निर्धारित सीलिंग की सीमा में अगले तीन वर्षों तक बीमांकितों
की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं पर होने वाले समस्त व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा
निगम, भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके पहले इस व्यय का 1/8वां भाग
राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था।
अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यह
जानकारी दी।