राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत जिन
अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की है, और न तो उन्होनें सूचना से
सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को
सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थ दण्ड लगाया है।
श्री उस्मान ने बताया कि इन अधिकारियों में ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, शामली पर
10,000 रुपये, ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, सहारनपुर पर 10,000 रुपये, अधिशासी
अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल पर 25,000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी,
अब्दुलापुर लेदा ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद पर 25,000 रुपये, ग्राम पंचायत
अधिकारी, रसूलपूर गावड़ी, जनपद अमरोहा पर 25,000 रुपये, अधिशासी अधिकारी नगर
पंचायत थाना भवन, शामली पर 20,000 रुपये, विकास प्राधिकरण, सहारनपुर पर 20,000
रुपये, अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर पर 25,000
रुपये, खण्ड विकास अधिकारी, बहजोई, सम्भल पर 15,000 रुपये, खण्ड विकास अधिकारी
रजपुरा, सम्भल पर 15,000 रुपये, खण्ड विकास अधिकारी, असमौली, सम्भल पर 15,000
रुपये, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल पर 15,000 रुपये, जिला विद्यालय
निरीक्षक, शामली पर 10,000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी, बथुआ खेडा, स्वार,
रामपुर पर 10,000 रुपये, तहसीलदार तहसील सदर, रामपुर पर 10,000 रुपये, जिला
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर पर 10,000 रुपये, मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रामपुर पर 10,000 रुपये, मुख्य अभियन्ता, वितरण पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम
लि0, मुरादाबाद पर 10,000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी, सलारपुरा विकास खण्ड
गंगोह, सहारनपुर पर 10,000 रुपये तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद पर
10,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।