सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत शामली निवासी श्री मोहसिन ने दिनांक 30.05.2016 को अपर श्रम अधिकारी, शामली को आवेदन-पत्र देकर जानकारी चाही थी कि विगत वर्ष श्रम आयुक्त उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उ0प्र0 द्वारा कितने श्रमिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है। उन्हें किस योजना के तहत लाभ दिया गया है, किस आधार पर श्रमिक लाभार्थी का चयन किया गया है, चयन प्रक्रिया एवं चयनित लाभार्थियों की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। मगर विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी। सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर वांछित जानकारी चाही है।
इस प्रकरण में राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने अपर श्रम अधिकारी, शामली को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र की सभी सूचनाएं वादी को अगले 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराते हुए, आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
अपर श्रम अधिकारी, शामली से सहायक श्रमायुक्त श्री धनश्याम सिंह, उपस्थित हुए। उन्होंने आयोग को प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया कि विगत वर्ष श्रम आयुक्त उ0प्र0 एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजना के अन्तर्गत जनपद शामली में कुल 9518 पात्र श्रमिक लाभार्थी को मेला लगाकर योजना का लाभ दिया गया है, जिस पर कुल रू0 3,25,00,000 (रू0 तीन करोड़, पच्चीस लाख) व्यय हुए हैं, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने आयोग को दी है।