दरगाह हजरत अब्बास रुस्तम नगर लखनऊ में 23 जुलाई 2015 को महिलाओं के एक धार्मिक कार्यक्रम में वसीम रिजवी और उनके साथियों द्वारा महिलाओं के साथ गाली गलोच, धक्कामुक्की और मारपीट करने के आरोप में आज लखनऊ की अदालत ने वसीम रिजवी को सम्मन जारी किया। वसीम रिजवी और उनके साथियों ने महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी थी जिसके बाद माहौल खराब हो गया था ,दरगाह हजरत अब्बास में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केवल महिलाएँ होती हैं लेकिन वसीम रिजवी और उनके गुर्गों ने दरगाह की पवित्रता को कुचल कर मारपीट की थी।
अदालत ने वसीम रिजवी और उनके साथियों अहमद अब्बास, जहीर, एल एल खान, शोएब जरवारी, इन्तजार हुसैन उर्फ टेवंकल, आरिफ हसन, मुसर्रत हुसैन के खिलाफ धारा 323ए504ए506 के तहत दोषी माना है, अदालत ने उक्त प्रावधानों के तहत वसीम रिजवी और उनके अपराधी साथियों को सम्मन जारी करते हुए अदालत में तलब किया है।