प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं, जॉब वर्क तथा सामग्री की खरीद के लिए ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू किये जाने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के लागू होने से निर्माण संबंधी सभी कार्यो में पारदर्शिता आएगी।
इसके लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, निदेशक आवास बंधु, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ, अध्यक्ष/सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र प्राधिकरण एवं प्रबंध निदेशक उ०प्र० सरकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड को अनिवार्य रूप से ई- प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए है।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार ई- प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन के साथ ही निर्माण कार्यों, सेवाओं, जॉब वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि सभी शासकीय विभागों, निगमों आदि में सामग्री क्रय चालू अनुबंध तथा दर अनुबंध हेतु ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग लागू करने के बारे में पूर्व में दिशा-निर्देश जरी किये जा चुके है।
ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा ई-रेजिस्ट्रेशन, ई-कोडिंग, टेंडर क्रियेशन टेंडर प्रकाशन टेंडर परचेज, सबमिशन बिड ओपनिंग आदि समस्त कार्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से किये जाएँगे। सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरे प्राप्त करने के लिए अलग-अलग ई-प्रक्योरमेंट प्लेटफार्म प्रयोग करने क स्थान पर सभी विभागों द्वारा एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई-प्रक्योरमेंट प्लेटफार्म http:/etender-up-nic- पर ई-प्रक्योरमेंट किया जाएगा। ई-प्रक्योरमेंट के बिड्स एवं डाटा की गोपनीयता, सुरक्षा तथा अनुरक्षण का दायित्व एन.आई.सी का होगा।
टेंडर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेंडर समिति के सदस्यों, निविदादाताओ (बिडर्स) आपूर्तिकर्ताओ (वेंडर्स), कॉन्ट्रैक्टर्स को ई-प्रोक्योरमेंट ई-टेंडरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।