*तहसील समाधान दिवस एवं थाना समाधान दिवसों में प्राप्त शिकायतों को पंजिका में अंकित किया जाना अनिवार्य, शिकायतों के निस्तारण के दिनांक का उल्लेख करते हुये कृत कार्यवाही का सारांश भी सम्बन्धित पंजिका में अंकित कर समीक्षा अगले समाधान दिवस पर किया जाना अनिवार्य होगा: राहुल भटनागर*
*मण्डलायुक्तों एवं पुलिस उपनिरीक्षकों को प्रत्येक सप्ताह में 02 दिन मण्डल के जिलों का भ्रमण करना अनिवार्य, विवेकानुसार किसी भी सरकारी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर जन समस्याओं की सुनवाई कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना होगा: मुख्य सचिव*
*जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक तहसील एवं कम से कम एक विकास खण्ड का आकस्मिक निरीक्षण करने के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को प्रत्येक दिन कम से कम एक थाने का आकस्मिक निरीक्षण करना अनिवार्य: राहुल भटनागर*
*सी0यू0जी0 मोबाइल फोन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा स्वयं रिसीव करना अनिवार्य: मुख्य सचिव*
*सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जनपद में चल रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था से सम्बन्धित संवेदनशील घटनाओं की रिपोर्ट नियमित रूप से कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के ई-मेल ााअनचसाव/हउंपसण्बवउ पर शासन को भेजना अनिवार्य: राहुल भटनागर*
*मुख्य सचिव ने परिपत्र भेजकर मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों को दिये कड़े निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि जन समस्याओं एवं शिकायतों के समयपरक एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु तहसील समाधान दिवस एवं थाना समाधान दिवस का आयोजन निर्धारित दिवस में निर्धारित समय में आयोजित कराया जाये। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी फील्ड कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर संवेदनशीलता के साथ जनहित के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्राथमिकता से सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त जिलों में समस्त थाना कार्यालयों पर प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को पूर्वान्ह 10 बजे से 02 बजे तक आयोजित होने वाले थाना दिवस अब थाना समाधान दिवस एवं प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को सभी जनपदों के समस्त तहसील मुख्यालयों पर पूर्वान्ह 10 बजे से आयोजित होने वाले तहसील दिवस अब तहसील समाधान दिवस के नाम से जाना जायेगा। उन्होंने कहा कि इन दिवसों के निर्धारित दिन सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस में निर्धारित तहसील एवं थाने पर समाधान दिवस आयोजित कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को क्रमानुसार तहसील समाधान दिवसों पर जाना अनिवार्य होगा और उनकी अध्यक्षता में ही तहसील समाधान दिवसों के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि शेष तहसीलों में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस सम्पन्न कराने होंगे, जिसमें उपखण्ड स्तरीय अधिकारीगणों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि जिस तहसील दिवस पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस सम्पन्न होगा, वहां पर शेष पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश परिपत्र भेजकर मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों सहित समस्त पुलिस अधिकारियों को देते हुये कहा है कि तहसील समाधान दिवस एवं थाना समाधान दिवसों में प्राप्त शिकायतों को पंजिका में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के दिनांक का उल्लेख करते हुये कृत कार्यवाही का सारांश भी सम्बन्धित पंजिका में अंकित किया जायेगा, जिसकी समीक्षा अगले समाधान दिवस पर किया जाना अनिवार्य होगा।
श्री भटनागर ने प्रशासन को अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील, जनोन्मुख एवं उत्तरदायी बनाये जाने के उद्देश्य से निर्देश दिये हैं कि मण्डलायुक्तों एवं पुलिस उपनिरीक्षकों को प्रत्येक सप्ताह में 02 दिन मण्डल के जिलों का भ्रमण करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी विवेकानुसार किसी भी सरकारी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर जन समस्याओं की सुनवाई कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक तहसील एवं कम से कम एक विकास खण्ड का आकस्मिक निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट एवं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक दिन कम से कम एक थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया जाना अवश्य सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक दिन गेहूँ क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर गेहूँ खरीद की समीक्षा किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से इसी प्रकार कार्य करवाना सुनिश्चित करवायेंगे।
मुख्य सचिव ने शिविर/आवासीय कार्यालयों से कार्य करने की प्रथा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश देते हुये कहा है कि समस्त फील्ड अधिकारीगण अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर पूर्वान्ह 09 बजे से 11 बजे तक आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करने के साथ-साथ कार्यालय से ही शासकीय दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये सी0यू0जी0 मोबाइल फोन को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा स्वयं न उठाने पर इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जनपद में चल रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था से सम्बन्धित संवेदनशील घटनाओं की रिपोर्ट नियमित रूप से कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के ई-मेल ााअनचसाव/हउंपसण्बवउ पर शासन को भेजना अनिवार्य होगा।
श्री भटनागर ने यह भी निर्देश दिये हैं कि भूमि विवादों के निपटारे हेतु राजस्व, पुलिस तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की टीम तहसील समाधान दिवस एवं थाना समाधान दिवस के दिन ही सायं तक स्थल पर जाकर विवाद का समुचित समाधान कर किये गये समाधानों को पृथक रजिस्टर में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि तहसील समाधान दिवसों का उपयोग जन सामान्य को आवश्यक प्रमाण पत्र यथा-आय, निवास, जाति आदि को उपलब्ध कराने हेतु भी कराया जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण जिनमें जांच के अभाव उसी दिन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना संभव न हो पा रहा हो, उन्हें ऐसी स्थिति मे विलम्बतम 03 दिन के अन्दर उसी तहसील से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार दिव्यांगों को प्रत्येक पक्ष में किसी एक दिन निर्धारित कर दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी दिनों में मा0 मंत्रिगणों द्वारा अपने आवंटित जनपदों का भ्रमण किये जाने पर मा0 मंत्रिगणों द्वारा जनपद में आगमन एवं उनके विभिन्न कार्यक्रमों एवं निर्माण कार्यों आदि का निरीक्षण किये जाने के दौरान उन्हें समुचित सहयोग एवं प्रोटोकाल उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभागीय अधिकारी मा0 मंत्रिगण के भ्रमण एवं निरीक्षण के समय स्वयं उपस्थित भी रहें। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा, सूखा राहत एवं ओलावृष्टि से पीड़ित ऐसे किसानों, जिनकों सहायता राशि वितरित किया जाना अभी भी शेष हो, ऐसे किसानों को शीर्ष प्राथमिकता पर एक माह के अन्दर सहायता राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में स्थानान्तरण प्रणाली द्वारा कराना सुनिश्चित कराया जाये।