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दिव्यांग जन, वरिष्ठ नागरिक तथा अन्य निवासी जिनके आधार नामांकन में अंगुलियों के छाप न होने के कारण हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में

Posted on 02 May 2017 by admin

आधार नामांकन पूर्णतः निःशुल्क है तथा देश का प्रत्येक निवासी, दिव्यांग जन हो यावरिष्ठ नागरिक आधार नामांकन का हकदार है, भले ही उसके अंगुलियों के छाप कम या अस्पष्ट हो|

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण,  क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने पिछले दिनों, आधार नामांकन केन्द्रों द्वारा दिव्यांग जनों एवं वरिष्ठ नागरिकों, जिनके अंगुलियों के छाप कम हैं, या नहीं हैं, के आधार नामांकन न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है |

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बायोमेट्रिकअपवाद दिशानिर्देश के अनुसार, जिन निवासियों का बायोमेट्रिक उपलब्ध नहीं है, उसे भी इंगित करने की सुविधा है| साथ हीनामांकन सॉफ्टवेयर में ऐसी सुविधा भी है जिसके माध्यम से जिन निवासियों के बायोमेट्रिक निशान उचित गुणवत्ता के नहीं है उनको भी, संकलित किया जा सकता है |
जिन निवासियों के अंगुलियों के निशान चोट, विकृति, अंगुली/हाथ कटे होने या किसी अन्य सम्बंधित कारण से लेना संभव ना हो उनके केवल आँखों की पुतलियों के स्कैन लिए जायेंगे और अनुपलब्ध बायोमेट्रिक को इंगित कर दिया जायेगा| अंगुलियों की छाप की गुणवत्ता कम होने पर चार प्रयासों में प्राप्त उच्चतम गुणवत्ता की बायोमेट्रिक को संकलित किया जायेगा |
आपरेटर के उक्त दिशानिर्देश के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में निवासी सुधारात्मक कार्यवाही हेतु दूरभाष सं- 0522- 23004978/2304979, 8004913798/ 8004913799 अथवा ई- मेल- uidai.lucknow@uidai.net.in पर शिकायत दर्ज कर सकते है |
सौरभ गुप्ता
(उपनिदेशक)

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